पटना में नरेंद्र मोदी के 2013 के रैली सीरियल ब्लास्ट मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया गया. पटना की NIA कोर्ट ने गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 दोषियों को फांसी की सजा, 2 दोषियों को आजीवन कारावास, 2 दोषियों को 10 साल और एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है.
क्या था पूरा मामला?
27 अक्टूबर 2013 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली से पहले गांधी मैदान और जंक्शन पर हुई एक घटना में छह लोगों की जान चली गई थी. 85 लोग घायल हुए थे. जेल में बंद दस आरोपियों को पिछले महीने की 27 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया था. NIA कोर्ट ने उमर सिद्दीकी, अहमद हुसैन, अजहरुद्दीन कुरैशी, हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मोजीबुल्लाह अंसारी, फिरोज अहमद और नुमान अंसारी को आईपीसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं, विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं और यूए (पी) के तहत दोषी ठहराया है. 2014 में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद से अब तक कुल 187 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी है.
2013 Patna Gandhi Maidan serial blasts | NIA Court Patna pronounces quantum of punishment for 9 convicts-4 get capital punishment, 2 get life imprisonment, 2 get 10-yr imprisonment&one gets 7-yr imprisonment
Blasts had occurred at venue of then PM candidate Narendra Modi’s rally
— ANI (@ANI) November 1, 2021
गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान थाने में FIR दर्ज की गई थी. इसके बाद NIA ने 21 अक्टूबर 2013 को इस मामले को उठाया और 1 नवंबर को दिल्ली के NIA स्टेशन में फिर से दर्ज किया. इसमें नाबालिग समेत 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. इनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल बोर्ड पहले ही तीन साल कैद की सजा सुना चुका है.
वकील ललन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि मामले में दस में से नौ आरोपियों को दोषी ठहराया गया, एक आरोपी को संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया. छह व्यक्तियों को 302/120 के तहत दोषी ठहराया गया है और बाकी धारा के तहत दोषी ठहराया गया है. NIA ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है. उन्होंने साइंटिफिक साक्ष्यों के आधार पर सभी को दोषी ठहराया है. इस मामले की साजिश छत्तीसगढ़ (रायपुर) में रची गई थी. सामान झारखंड से लाया गया था और फिर घटना को पटना में अंजाम दिया गया था.
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पांच को अन्य मामलों में हो चुकी है उम्रकैद की सजा
मामले के पांचों आतंकियों को पहले ही एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है. इनमें उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, फिरोज आलम उर्फ पप्पू, नुमान अंसारी, इफ्तिखार आलम, हैदर अली उर अब्दुल्ला उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो. मोजिबुल्लाह अंसारी और इंपियास अंसारी उर्फ आलम शामिल हैं. इनमें से इम्तियाज, उमर, अजहर, मोजीबुल्लाह और हैदर को बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
आपको बता दें कि पटना में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी. उस समय नरेंद्र मोदी बीजेपी और एनडीए से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे.
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