देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट(Bombay High Court) का फैसला पलटे जाने को लेकर पोक्सो एक्ट को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच अब इस एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High Court) का फैसला भी सामने आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने यह कहते हुए पॉक्सो एक्ट(POCSO Act) के आरोपी की सजा कम कर दी कि ओरल सेक्स गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता.
उच्च न्यायालय ने आरोपी की सजा घटाई
लिहाजा अदालत ने अपने आदेश में लिखा कि ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट(POCSO Act) की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती. अदालत ने आरोपी को धारा-4 के तहत दोषी माना और उसकी सजा 10 साल से घटाकर 7 साल कर दी. साथ ही अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. बता दें कि निचली अदालत ने आरोपी को यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई थी.
Reducing jail term of an accused from 10 to 7 years, the Allahabad High Court said that Oral sex with a minor does not come under 'aggravated sexual assault' under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. pic.twitter.com/zxrgWr9mzK
— ANI (@ANI) November 24, 2021
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपी ने की थी अपील
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. जहां सुनवाई के बाद अदालत ने पॉक्सो एक्ट(POCSO Act) की व्याख्या करते हुए कहा कि इस तरह के यौन उत्पीड़न में उन धाराओं के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती जिसके तहत उसे निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. हालांकि जानने वाली बात ये है कि पॉक्सो एक्ट को लेकर बीते दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया था, जिसे लेकर इस एक्ट की काफी चर्चा हुई थी.
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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहते हुए आरोपी को बरी कर दिया था कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट(Skin To Skin Contact) के बगैर यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता. जिसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट की इस तरह से व्याख्या करना सही नहीं है और अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी को सजा भी सुनाई.
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