Ban Crackers On Diwali: दीवाली से याद आते हैं पटाखे लेकिन जब आपके राज्य मे पटाखों पर बैन लगा दिया जाए तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप दीवाली नहीं माना सकते. हार साल ही दीवाली के मौके पर पटाखों से खूब जश्न मनाया जाता है लेकिन पिछले 2-3 साल से दीवाली पर पटाखों की बिक्री और उन्हें जलाने पर खास पांबदिया लगाई जा रही है. इसके पीछे कारण है बढ़ता वायु प्रदूषण. पिछले साल की तरह ही इस बार भी दीवाली के मौके पर पटाखों की गूंज कम ही सुनाई देने वाली है.
क्योंकि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने नए नियम जारी किए हैं. नए नियमों के हिसाब से हर राज्य के अलग अलग नियम तय किए गए हैं और इन्हीं नियमों का पालन करने की लोगों को सलाह दी गई है.
ऐसे में आइये जानते हैं कि किस राज्य के लिए सरकार ने कौन से नियम तय किए हैं साथ ही आपके राज्य में पटाखे जलाने की समय सीमा क्या रहने वाली है.
सबसे पहले बात उन राज्यों की करते हैं जहां पर इस दीवाली के अवसर पर पटाखों पर बैन (Ban Crackers On Diwali) लगा दिया गया है. इनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं. इन राज्यों में सरकारों ने पूरी तरह से पटाखों पर बैन लगा दिया है.
इन राज्य में पटाखों की बिक्री पर इसलिए बैन लगाया गया है कि हर बार एयर क्वालिटी इंडेक्स दीवाली के बाद काफी खराब स्थिति में पहुंच जाता है. इसलिए सरकारों की ओर से ये फैसला लिया गया है और पटाखों की बिक्री या उन्हें जलाने पर रोक लगाई गई है.
वहीं उन शहरों में जहां की हवा मॉडरेट लेवल की है, वहां केवल दो घंटे तक केवल ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है. इसी तरह क्रिसमस और नए साल के जश्न में रात 11 बजकर 55 मिनट से रात साढ़े 12 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी.
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