क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan khan) को जमानत मिल गई है. अब इसी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक आदेश सामने आया है. इस आदेश में कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये दिखाता है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बताए कि आरोपियों ने अपराध करने के लिए योजना बनाई. हाई कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक आर्यन और अरबाज मर्चेंट अलग-अलग यात्रा कर रहे थे.
अपराधियों का नहीं किया गया था मेडिकल परीक्षण
हाई कोर्ट ने इस आदेश में कहा कि अभियोजन की ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपना अपराध माना है. इस आदेश के मुताबिक अगर ये मान लिया जाए कि इस मामले में एक साल की ज्यादा से ज्यादा जेल होती है तो आरोपी पहले ही लगभग 25 दिनों की जेल काट चुके हैं और जबकि उनका मेडिकल परीक्षण भी नहीं किया गया था.
आपको बता दें कि आर्यन ((Aryan khan) को ड्रग्स मामले में बेल देते समय हाई कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों का पालन करने की बात कही थी. जिसमें ये कहा गया था कि आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा. इसी वजह इस शुक्रवार को भी आर्यन एनसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाने पहुंचे थे.
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इसके अलावा मुनमुन धमीचा भी हाजिरी लगाने के लिए पहुंची थी. आर्यन खान को 28 अक्टूबर को जमानत दी गई थी. इसके बाद उन्हें 30 अक्टूबर को जेल से रिहा कर दिया गया था. हर हफ्ते एनसीबी ऑफिस में पेश होने के बाद उन्हें अपनी उपस्थिति के बारे में बताना होगा.
कोर्ट की शर्तों के मुताबिक आर्यन बिना इजाजत के मुंबई से बाहर भी नहीं जा सकते. इसके अलावा वो सह आरोपियों संग किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रख सकते और ना ही मीडिया में किसी तरह की कार्रवाई के बारे में कुछ बता सकते हैं.
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