मध्यप्रदेश (MP) के खंडवा जिले में एक बड़ा कदम उठाया गया है. खंडवा जिले के एक्साइज ऑफिसर ने गुरूवार को कोरोना महामारी के चलते नया नियम लागू किया है. यह नियम एक आधिकारिक सर्कुलर से पता चला जिसमें लिखा गया है कि अब खंडवा जिले में सिर्फ उन लोगों को ही शराब मिलेगी जो कोरोना वैक्सीन के दोनो डोज लेकर पूर्ण रूप से टीकाकृत होंगे. जानकारी के मुताबिक यह फैसला कोरोना महामारी को रोकने में मदद करेगा इसलिए लिया गया है.
Alcohol will be sold at the liquor stores to only those people who have received both doses of COVID vaccine: Khandwa District Excise Officer #MadhyaPradesh pic.twitter.com/CoCqiITgsN
— ANI (@ANI) November 18, 2021
मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में शराब की दुकानों पर केवल उन्हीं लोगों को शराब बेची जाएगी, जिन्होंने कोविड-19 के दोनों वैक्सीन डोज ले ली है. बता दें कि यह बात खंडवा जिले के एक्साइज ऑफिसर ने कही. इस नियम के अनुसार देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर दोनों डोज यानि टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही शराब बेची जाएगी.
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तो अब शराब खरीदने वालों को शराब पीने के लिए वैक्सीन डोज लेने ही होंगे. वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में शराब विक्रेताओं को आदेश दिया गया है कि यह बात ध्यान में रखी जाए की शराब खरीदने वालों को टीका लगा है या नहीं और उसके बाद ही शराब दी जाए. सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि खंडवा जिले में 56 देशी शराब की दुकान और 19 विदेशी शराब की दुकानें संचालित हैं. जानकारी के अनुसार यह बात भी पता चली है कि जिला प्रशासन के आदेश के बाद ही यह फरमान निकाला गया.
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मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में डोज न लगवाने वालों को राशन न देने का आदेश जारी किया था. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के फूड एंड सिक्योरिटी विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर 31 दिसंबर को बाद कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज न लेने वालों को सब्सिडाइज्ड राशन देने पर पाबंदी लगा दी है.
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