PIB Delhi: विद्युत मंत्रालय ने दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनके पीपीए के तहत अधिक से अधिक बिजली की आपूर्ति करने के लिए एनटीपीसी और डीवीसी को निर्देश जारी किए है। पिछले 10 दिनों के दौरान दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को दी गई घोषित क्षमता (Declared Capacity /DC) को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं ताकि दिल्ली को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनकी मांग के अनुसार जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उतनी ही बिजली मिलेगी।
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— MIB India 🇮🇳 #AmritMahotsav (@MIB_India) October 12, 2021
निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:-
- एनटीपीसी और डीवीसी दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को उनके कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से संबंधित पीपीए के तहत आवंटन के अनुसार मानक घोषित क्षमता DC की पेशकश कर सकते हैं
- एनटीपीसी और डीवीसी दोनों ने दिल्ली को उतनी ही बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जितनी दिल्ली की वितरण कंपनियों द्वारा मांग की जाती है
- एनटीपीसी संबंधित पीपीए के तहत दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को उनके आवंटन (गैस आधारित बिजली संयंत्रों से) के अनुसार मानक घोषित क्षमता (DC) की पेशकश कर सकती है। दिल्ली डिस्कॉम को डीसी ऑफर करते समय स्पॉट, एलटी-आरएलएनजी आदि सहित सभी स्रोतों से उपलब्ध गैस को शामिल किया जा सकता है।
- इन दिशानिर्देशों के तहत राज्यों से अनुरोध किया गया है राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए बिना आवंटिन वाली बिजली का उपयोग किया जाए
- और अधिशेष बिजली की स्थिति में उसकी सूचना देने का अनुरोध किया गया है ताकि उसे आवंटन अन्य जरूरतमंद राज्यों को आवंटित किया जा सके।
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इसके अलावा, यदि कोई राज्य बिजली एक्सचेंज में बिजली बेचता हुआ पाया जाता है अथवा बिना आवंटन वाली इस बिजली को शेड्यूल नहीं कर रहा है तो उनकी बिना आवंटन वाली बिजली को अस्थायी रूप से कम किया जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है ताकि अन्य राज्यों को नए सिरे से उसे आवंटित किया सके जिन्हें ऐसी बिजली की आवश्यकता है।
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