Reserve Bank Of India: रिजर्व बैंक अपने फैसलों को लेकर काफी विवादों में रहता है. इसी बीच रिजर्व बैंक ने एक और फैसला किया है. इस बार रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी सहकारी बैंक सोलापुर पर कई तरह के अंकुश लगा दिए हैं. दरअसल बैंक की खराब होती वित्त स्थिति को देखते हुए रिर्जव बैंक की ओर से यह कदम उठाया गया है. साथ ही बैंकों के ग्राहकों के लिए खातों से निकासी की भी सीमा कम कर दी गई है. अब ग्राहक केवल 1000 रुपय तक की ही राशि को बैंक से निकाल सकते हैं.
इस पूरे मामले पर रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने बयान देते हुए कहा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाए गए अंकुश 12 नवंबर, 2021 को कारोबार के घंटे बंद होने के बाद छह महीने तक लागू रहेंगे. इसी दौरान लगाए गए अंकुशों की समीक्षा की जाएगी. इसके मुताबिक रिजर्व बैंकों के निर्देशो के मुताबिक लक्ष्मी सहकारी बैंक बिना किसी अनुमति के न तो कोई लोन दे पाएगा ना ही कर्ज का नवीकरण वो करेगा. साथ ही लगी पांबदियों के मुताबिक बैंक कोई निवेश भी नहीं कर सकता है ना ही कोई भुगतान बैंक की ओऱ से किया जा सकता है ना ही भुगतान की सहमति दे सकता है.
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क्या हैं दो लॉन्च हुई दो नई
इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने दो नई स्किम को भी लॉन्च किया है. इसमें इंटरनल ओंब्डसमैन स्कीम और रिटेल डायरेक्ट स्कीम शामिल की गई है. रिजर्व बैंक की इस स्कीम से ग्राहकों को फायदा होने वाला है. इस स्कीम को लेकर रिर्जव बैंक ने कहा कि कि RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम का लक्ष्य रिटेल निवेशकों को सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट की पहुंच देना है. इस स्कीम से ग्राहकों को ये फायदा हो सकता है कि इसके जरिए निवेशक सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी सिक्योरियोटीज में निवेश कर सकते हैं.
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